अब पतंजलि की सोन पापड़ी जांच में फेल; खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भरा था, कोर्ट ने 3 लोगों को जेल की सजा सुनाई, जुर्माना भी
Baba Ramdev Patanjali Navratna Soan Papdi Fail In Quality Test News Update
Patanjali Soan Papdi: एक तरफ बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की तल्खी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी आयुर्वेद कंपनी पतंजलि के एक के बाद एक प्रोडक्ट लगातार जांच में फेल हो रहे हैं। अब पतंजलि की सोन पापड़ी जांच में फेल पाई गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड के पिथोरागढ़ में सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल पाए जाने पर यहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। तीनें पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। सभी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की कई धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गई है।
पांच साल पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भरा था
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2019 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग मुख्य बाजार स्थित एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी का सैंपल भरा था। दरअसल पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में कई चिंताएं व्यक्त की गईं थीं। वहीं सैंपल भरने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया था।
वहीं साथ ही उत्तराखंड के ही रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में पतंजलि सोन पापड़ी के सैंपल की जांच की गई। जांच में पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी के मानकों पर खरी नहीं उतरी। सोन पापड़ी में घटिया गुणवत्ता पाई गई। जिसके बाद पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी जांच में फेल हो गई।
इसके बाद दुकानदार लीला धर पाठक, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई।
वहीं पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और अब तीनों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत 6 महीने के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत में पेश किए गए सबूत स्पष्ट रूप से उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के बारे में बताते हैं।
पतंजलि का शहद भी जांच में फेल हो चुका